बाल श्रम निषेध अधिनियम अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है जिसके तहत भारतीय संविधान के बाल श्रम निषेध अधिनियम हेतु अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी प्रकार का बलात् श्रम करवाना कानूनन जुर्म है. इसी प्रकार बाल श्रम निषेध अधिनियम तहत अनुच्छेद 24 में कहा गया हैं की 14 साल से कम उम्र के बच्चो को किसी भी खतरनाक कार्य करने के हेतु श्रम नहीं करवाया जा सकता है.
बाल श्रम अधिनियम (निषेध और विनियमन)1986 के तहत यह व्यवस्था की गई हैं की 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को विभिन्न खतरनाक उद्योगों में बाल मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है.
यह उतर निम्न सवालों हेतु भी इसी प्रकार हैं.
बाल श्रम कानून
बाल मजदूरी के कानून
बाल श्रम कानून 2019
बाल मजदूरी पर रोक किस अधिकार के तहत दी गई
बाल श्रम अधिनियम 1986