बाल श्रम निषेध अधिनियम अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित है जिसके तहत भारतीय संविधान के बाल श्रम निषेध अधिनियम हेतु अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी प्रकार का बलात् श्रम करवाना कानूनन जुर्म है. इसी प्रकार बाल श्रम निषेध अधिनियम तहत अनुच्छेद 24 में कहा गया हैं की 14 साल से कम उम्र के बच्चो को किसी भी खतरनाक कार्य करने के हेतु श्रम नहीं करवाया जा सकता है.
यह उतर निम्न सवालों हेतु भी इसी प्रकार हैं.
बाल श्रम कानून
बाल मजदूरी के कानून
बाल श्रम कानून 2019
बाल मजदूरी पर रोक किस अधिकार के तहत दी गई
बाल श्रम अधिनियम 1986